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Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों के विभाग ने लाभार्थियों को पारदर्शिता, एकरूपता और सेवाओं की आसान डिलीवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आशीर्वाद योजना की आवेदन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब तक, ज़्यादातर लाभार्थी आशीर्वाद योजना के लिए प्राइवेट साइबर कैफे और पर्सनल कंप्यूटर के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे। हालांकि, 28 जनवरी से, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने औपचारिक रूप से आशीर्वाद पोर्टल पर सिर्फ़ सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन जमा करने की सुविधा का उद्घाटन किया है।
तत्काल प्रभाव से, प्राइवेट साइबर कैफे या पर्सनल कंप्यूटर के माध्यम से आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन करने का विकल्प बंद कर दिया गया है। अब, जो आवेदक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे अपने आवेदन केवल अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से ही जमा कर पाएंगे। ज़िला सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारी आशीष कथूरिया ने सभी संबंधित विभागों और फील्ड अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे इस जानकारी को अपने-अपने स्तर पर लोगों के बीच व्यापक रूप से फैलाएं। इस योजना के तहत शादी की तारीख के 60 दिनों तक आवेदन किया जा सकता है।
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