पंजाब
Punjab: कर्नल पर हमला मामले में आरोपी पुलिसकर्मी को अग्रिम जमानत देने से इनकार
Ratna Netam
12 April 2025 12:53 PM IST

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Punjab.पंजाब: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरिंदर पाल कौर की अदालत ने कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ पर हमला मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आवेदक इंस्पेक्टर रोनी सिंह ने दावा किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। अदालत के निर्देश के बाद चंडीगढ़ पुलिस के जांच अधिकारी आज न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए और अब तक की गई जांच का ब्योरा पेश किया। कर्नल बाथ के वकील हरिंदरपाल सिंह वर्मा ने बताया कि अदालत ने विचार-विमर्श के बाद आरोपी इंस्पेक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले रोनी सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत याचिका दायर की थी। उसने दावा किया था कि उसने पुलिस टीम के साथ मिलकर एक वांछित ड्रग तस्कर के बारे में खुफिया सूचना मिलने के बाद पटियाला में राजिंदरा अस्पताल के पास छापेमारी की थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था, "इस अभियान के दौरान, उन्हें सार्वजनिक रूप से शराब पीने वाले और अस्पताल तक पहुँचने में बाधा डालने वाले व्यक्तियों का सामना करना पड़ा। विनम्रतापूर्वक रास्ता खाली करने के लिए कहने पर, कर्नल पुष्पिंदर बाथ और उनके बेटे सहित इन व्यक्तियों ने आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की, याचिकाकर्ता पर हमला किया और सार्वजनिक उपद्रव किया।" उन्होंने आगे कहा कि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी पुष्टि की थी। कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ और उनके बेटे पर हमला 13 और 14 मार्च की रात को सरकारी राजिंदरा अस्पताल के पास हुआ था। यह घटना कथित तौर पर सड़क किनारे एक भोजनालय में पार्किंग विवाद से उपजी थी। कर्नल बाथ और उनके बेटे को चोटें आईं।
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