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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2024-25 की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी है.
पंजाब : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2024-25 की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी है. उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि नीति को विधिवत अधिसूचित किया गया था और सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सख्ती से काम किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि नीति नियमों या अधिनियम से अलग थी।
न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का तर्क था कि संबंधित विभाग ने नीति पेश करते हुए शराब व्यापार में सुधार लाए हैं। शराब की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया था, जो गैर-वापसी योग्य था। यह जोड़ा गया कि यह पूरी तरह से मनमाना और अनुचित था। दूसरी ओर, पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पीठ को सूचित किया कि राज्य द्वारा पेश की गई नीति संबंधित अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप थी।
पीठ ने कहा, ''याचिकाकर्ता के वकील की यह दलील कि शराब की दुकानें नीलामी के जरिए आवंटित की जानी चाहिए, बिना किसी आधार के पाई गई है। यह अदालत अपनी नीति के संबंध में राज्य सरकार की राय के स्थान पर अपनी राय नहीं रखेगी।''
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