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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विजिलेंस को दिए यह निर्देश

Shantanu Roy
20 Sep 2022 2:03 PM GMT
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विजिलेंस को दिए यह निर्देश
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बड़ी खबर
चंडीगढ़। लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में प्लाटों कीअलाटमेंट को लेकर हुए घोटाले के मामले को लेकर अहम खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विजिलेंस को 41ए सीआरपीसी के तहत लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन रमन बाला सुब्रमण्यम को अलॉटमेंट स्कैम को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही कहा कि किसी भी स्तर पर अगर विजिलेंस सुब्रमण्यम को गिरफ्तार करना चाहती है तो पहले उन्हें 7 दिनों का नोटिस जारी किया जाए। आपको बता दें कि लुधियाना में प्लाटों की अलाटमेंट में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन रमन बाला सुब्रमण्यम पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विजिलेंस द्वारा कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है।
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