पंजाब

Punjab and Haryana HC ने साधु सिंह धर्मसोत की याचिका खारिज की

Ratna Netam
3 Oct 2024 2:13 PM IST
Punjab and Haryana HC ने साधु सिंह धर्मसोत की याचिका खारिज की
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Punjab,पंजाब: पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को झटका देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा “पारित” गिरफ्तारी आदेशों और गिरफ्तारी के आधारों सहित अन्य बातों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि याचिकाकर्ता लगातार पांच बार विधायक रहे और 2017 से 2021 तक कैबिनेट मंत्री रहे। न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा, “याचिकाकर्ता वन विभाग में की गई
अवैधताओं के संबंध में रची गई
आपराधिक साजिश का मुख्य सरगना है। एक लोक सेवक होने के नाते, उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और खैर के पेड़ों की कटाई, अधिकारियों के तबादले, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने आदि के लिए वन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों से रिश्वत के रूप में मोटी रकम के साथ-साथ अनुचित लाभ भी प्राप्त किया।”
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