पंजाब
punjab :सख्त प्रतिबंधों के बाद व्यापारियों तक ऐसे पहुंच रही है चाइना डोर
Renuka Sahu
19 Jan 2025 6:12 AM GMT
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punjabपंजाब: जानलेवा चाइना डोर की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन भले ही हरसंभव प्रयास कर रहा हो, लेकिन न तो चाइना डोर के खरीदारों को डर है और न ही विक्रेताओं को। अब जब दुकानों पर सख्ती कर दी गई है तो चाइना डोर ऑनलाइन खरीदी जा रही है। इस खूनी डोर का व्यापार करने वाले कई लोग इसे ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। चाइना डोर की मांग को देखते हुए ऑनलाइन कारोबार करने वाले कई लोग इसे ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। चाइना डोर की मांग को देखते हुए ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों ने चाइना डोर की डिलीवरी फ्री कर दी है। इस संबंध में एक युवक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि चाइना डोर को ऑनलाइन बहुत आसानी से मंगवाया जा सकता है। उसने बताया कि उसने 1000 रुपये की चाइना डोर का गट्टू मंगवाया है।
अन्य ऑर्डर किए गए सामान को घर पर पहुंचाने के लिए कंपनियां अतिरिक्त चार्ज लेती हैं, लेकिन उनके द्वारा चाइना डोर लोगों के घरों तक फ्री में पहुंचाई जा रही है। 100 रुपये का गट्टू 800 रुपये में खरीदा और बेचा जा रहा है। चाइना डोर भारत में बनती है, प्लास्टिक के धागे पर कांच की परत चढ़ाई जाती है। चाइना डोर को मजबूत धागा कहा जाता है जो चीन में नहीं बल्कि भारत में बनता है और यहां बड़ी मात्रा में बिकता है। चाइना डोर या चाइना मांझा पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सूती धागा नहीं है, बल्कि यह सिंथेटिक (प्लास्टिक और अन्य कृत्रिम कच्चे माल से बना) या नायलॉन से बना धागा है। इस धागे पर कांच के बारीक टुकड़ों की परत लगाकर इसे नुकीला बनाया जाता है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साल 2017 में ही चाइना डोर की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया था। अब राज्य में चाइना डोर बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को 5 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भी चाइना डोर का इस्तेमाल और बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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Renuka Sahu
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