पंजाब
Punjab: नाबालिग से रेप के आरोप में किशोर को 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई
Ratna Netam
22 Dec 2025 12:33 PM IST

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Punjab.पंजाब: श्रीगंगानगर में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने 18 साल के एक युवक को 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप का दोषी पाए जाने पर 20 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा, आरोपी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर हरबीर सिंह बरार ने बताया कि FIR के मुताबिक, 27-28 मार्च की रात को पीड़िता अपने घर के बाहरी कमरे में टीवी देख रही थी, तभी सरदारगढ़ का रहने वाला असलम अली, उर्फ असलम खान, और उसका एक अनजान साथी कमरे में घुस आए। दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया। जब उसने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की, जिससे उसे चोटें आईं। पीड़िता ने शोर मचाया, जिस पर उसके पिता, भाई और चाचा दौड़कर आए, लेकिन दोनों मौके से भाग गए। पीड़िता ने असलम खान और उसके अनजान साथी के खिलाफ केस दर्ज कराया। जांच के दौरान, पुलिस ने पास में लगे एक CCTV कैमरे की फुटेज चेक की। फुटेज में असलम सुबह 1:13 बजे पीड़िता के घर की तरफ अकेला जाता हुआ दिखा। किसी दूसरे युवक की इसमें शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई।
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