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Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब भर में मादक पदार्थों के मामलों में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का आश्वासन दिए जाने के छह महीने से अधिक समय बाद भी, पिछले वर्ष 31 अगस्त से पहले दर्ज मामलों में 971 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस आशय की जानकारी न्यायमूर्ति एन एस शेखावत की पीठ के समक्ष दी गई। जैसे ही मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, राज्य के वकील ने अदालत को सूचित किया कि 31 मई, 2024 से पहले दर्ज मादक पदार्थों के मामलों में 1,304 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना है। 31 मई से 31 अगस्त, 2024 के बीच 542 और आरोपी जोड़े गए, जिससे फरार आरोपियों की कुल संख्या 1,846 हो गई। वकील ने कहा कि 875 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जबकि 971 अभी भी लापता हैं।
पीठ ने कहा, "यह भी उल्लेख किया गया है कि पंजाब पुलिस की सभी फील्ड इकाइयों/विंग को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ईमानदारी और गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज होने के छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी से बच रहे हैं।" अदालत ने पहले डीजीपी से सभी एसएसपी को ऐसे मामलों की जांच की निगरानी करने के निर्देश जारी करने को कहा था। उनसे उन ड्रग मामलों के बारे में भी विस्तार से बताने को कहा गया था, जिनमें आरोपियों को छह महीने से अधिक समय से गिरफ्तार नहीं किया गया है। अदालत ने पाया कि पुलिस का न केवल आरोपियों को गिरफ्तार करने का कानूनी दायित्व है, बल्कि पीओ की कार्यवाही शुरू करने और संपत्ति जब्त करने का भी दायित्व है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक जिले के 19 पुलिस थानों के जांच अधिकारियों या एसएचओ द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे पता चलता है कि वहां के उच्च अधिकारियों ने जांच की निगरानी नहीं की थी।
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