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Punjab.पंजाब: नवनीत चतुर्वेदी की हिरासत को लेकर पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस के बीच विवाद का मामला उच्च न्यायालय में उठा, जिसने संबंधित पक्षों को 4 नवंबर तक के लिए नोटिस जारी किए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में बुधवार को दायर एक याचिका में, पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ के अधिकारियों को चतुर्वेदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन में हस्तक्षेप करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की। इस बीच, चतुर्वेदी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ के एक पुलिस स्टेशन परिसर से उनका "अपहरण करने का प्रयास" किया और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की। चतुर्वेदी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ कई प्राथमिकी बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए दर्ज की गईं और चंडीगढ़ पुलिस की मौजूदगी के बावजूद पंजाब पुलिस ने उन्हें "जबरन ले जाने" का प्रयास किया।
पंजाब सरकार ने दावा किया कि चंडीगढ़ पुलिस ने 14 अक्टूबर को "गिरफ़्तारी में बाधा डाली" और भारतीय न्याय संहिता की धारा 81 और 94 के तहत औपचारिक नोटिस और अनुरोध के बावजूद "आरोपी को जबरन हिरासत में ले लिया", जिससे उसे राज्यसभा नामांकन पत्रों की जालसाजी के गंभीर अपराध में वांछित होने के बावजूद पनाह मिली। सरकार ने कहा कि जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चतुर्वेदी ने मौजूदा विधायकों के जाली हस्ताक्षर करके उन्हें अपने नामांकन में झूठे प्रस्तावक के रूप में पेश किया, जिससे उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 336(2), 336(3), 336(4), 340(2) और 61(2) के तहत गंभीर अपराध किए। पंजाब सरकार ने आरोपी की हिरासत राज्य पुलिस को सौंपने और अदालती आदेशों की अवहेलना के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के ख़िलाफ़ अवमानना और विभागीय कार्रवाई शुरू करने की मांग की। चतुर्वेदी ने गिरफ्तारी से 10 दिन की सुरक्षा की मांग करते हुए पंजाब पुलिस पर चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ बल और हिंसा का प्रयोग करने का आरोप लगाया, ताकि वह कानून के अनुसार वैधानिक उपायों का लाभ न उठा सकें।
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