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Punjab,पंजाब: पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग Punjab State Consumer Disputes Redressal Commission ने पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (पुडा) की संपत्तियों के चार खरीदारों के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें पुडा को आदेश दिया गया है कि वह उनके द्वारा भुगतान की गई राशि को ब्याज सहित वापस करे। यह फैसला राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए खरीदारों की शिकायतों को संबोधित करता है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि पुडा विकास कार्यों को पूरा करने और वादे के अनुसार बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहा है। राज्य आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दया चौधरी और सदस्य सिमरजोत कौर ने पुडा को निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्तियां वितरित न करने का दोषी पाया और इसे सेवा में कमी माना।
आयोग ने पुडा को खरीदारों को उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। फरीदकोट की अंग्रेज कौर को 8% ब्याज के साथ 13.75 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि फरीदकोट के ही बलवंत सिंह को 9% ब्याज के साथ 12.58 लाख रुपये मिलेंगे। जगरांव में प्लॉट के दोनों खरीदार करण सिंह और हरीश कुमार क्रमशः 14.36 लाख रुपये और 13.75 लाख रुपये के हकदार हैं, दोनों पर 8% ब्याज लगेगा। ब्याज की गणना शिकायत दर्ज करने की तिथि से लेकर वास्तविक रिफंड किए जाने तक की जाएगी। पुडा द्वारा जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफलता और देरी से कब्जे को मुआवजे का कारण बताया गया। आयोग ने संबंधित जिला आयोगों के आदेशों को बरकरार रखा और प्रभावित खरीदारों को दिए जाने वाले ब्याज दरों में वृद्धि की।
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Payal
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