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इसके अलावा एक फेज का इस्तेमाल सीधे होटल में किया जा रहा है।
पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने घियो मंडी स्थित एक होटल पर स्वीकृत लोड सीमा से अधिक होने पर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। होटल स्वीकृत से अधिक लोड लेता पाया गया, जो बिजली उपयोग के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसके अलावा एक फेज का इस्तेमाल सीधे होटल में किया जा रहा है।
होटल के लिए स्वीकृत भार 19.9 किलोवाट (किलोवाट) था, लेकिन जब PSPCL की एक प्रवर्तन टीम ने छापा मारा और बिजली की खपत की जाँच की, तो यह 70.023 kw पाया गया, जो स्वीकृत सीमा से तीन गुना अधिक था। PSPCL के अधिकारियों ने होटल पर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
चेकिंग के दौरान पीएसपीसीएल के स्टाफ ने पाया कि तीन में से एक फेज में सीधे होटल में सप्लाई हो रही थी। चेकिंग स्टाफ ने बताया कि यह बिजली चोरी का भी मामला है। जुर्माना भरने के लिए होटल मालिक को नोटिस भेजा गया है।
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Triveni
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