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अपनी 2005 की नीति के तहत विभाजन की अनुमति दी है।
पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (PSIEC) अपने इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट्स में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के बंटवारे की पॉलिसी में बदलाव करेगा।
छोटी इकाइयों में औद्योगिक भूखंडों के अनियमित विभाजन के खिलाफ, निगम किसी भी औद्योगिक भूखंड के विभाजन को दो भागों से अधिक नहीं करेगा और औद्योगिक भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1,000 वर्ग गज और उससे अधिक होगा।
नीति में बदलाव को मंजूरी निगम के निदेशक मंडल की आगामी बैठक में दी जाएगी। सूत्रों ने कहा कि संशोधन आवास और शहरी विकास विभाग की 2018 की अधिसूचना के पैटर्न पर आधारित होंगे, जिसमें कहा गया है कि औद्योगिक भूखंडों के विभाजन को केवल दो इकाइयों में अनुमति दी गई थी। आवास विभाग की नीति कहती है कि एक औद्योगिक भूखंड के द्विभाजन का न्यूनतम क्षेत्र एक एकड़ से कम नहीं होगा।
नीति में बदलाव पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) द्वारा मोहाली में 25 एकड़ के औद्योगिक भूखंड के विवादास्पद विभाजन में एक आपराधिक मामला दर्ज करने का नतीजा है।
वीबी ने सभी औद्योगिक भूखंडों का रिकॉर्ड मांगा है जहां विभाजन की अनुमति दी गई थी। ऐसे 115 से अधिक मामले हैं जिनमें निगम ने अपनी 2005 की नीति के तहत विभाजन की अनुमति दी है।
मोहाली में सबसे ज्यादा बंटवारे की अनुमति दी गई है। यह देखा गया है कि कुछ मामलों में प्लॉट मालिकों ने कई बार विभाजित प्लॉटों को बेच दिया है।
सूत्रों ने बताया कि 2004 की एक नीति में निर्दिष्ट किया गया था कि विभाजन की अनुमति केवल पारिवारिक विवाद, आवंटी की मृत्यु और उत्तराधिकारियों के बीच उप-विभाजन और आवंटी की आर्थिक तंगी के मामले में दी जा सकती है।
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Triveni
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