पंजाब

Punjab में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया शुरू, घर-घर जाकर होगा सर्वे

Kavita2
25 Jun 2026 9:27 AM IST
Punjab में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया शुरू, घर-घर जाकर होगा सर्वे
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Punjab पंजाब: मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अनिंदिता मित्रा ने बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि इस अभियान का पहला चरण 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्र की जाएगी।

इस चरण के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) प्रत्येक घर का दौरा करेंगे। वे पहले से छपे हुए फॉर्म मतदाताओं को वितरित करेंगे, उन्हें भरने में सहायता करेंगे और बाद में भरे हुए फॉर्म वापस एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी व्यवस्था की है कि यदि किसी कारणवश किसी घर से फॉर्म जमा नहीं हो पाता है, तो BLO वहां तीन बार तक पुनः जाएंगे। इसके अलावा, ऐसे घरों पर एक स्टिकर लगाया जाएगा जिसमें दौरे की जानकारी दर्ज होगी।

इस पूरे अभियान के लिए राज्य में कुल 24,453 बूथ लेवल ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जो पंजाब के 2,14,61,043 मतदाताओं तक पहुंचेंगे। अब तक 1,84,61,581 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है, जो राज्य के कुल मतदाताओं का 86.02 प्रतिशत है। शेष मतदाताओं की मैपिंग भी इस प्रक्रिया के दौरान पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, पोलिंग स्टेशनों के पुनर्गठन और व्यवस्थित करने का कार्य 24 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट 3 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जिसे आगे की प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।

ड्राफ्ट जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 3 अगस्त से 2 सितंबर तक निर्धारित की गई है। इस दौरान नागरिक अपने नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 सितंबर तक पूरा किया जाएगा।

इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी, जिसमें सभी सत्यापित नाम शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूट न जाए और अपात्र नामों को हटाया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने स्पष्ट किया कि यदि घर-घर सर्वे के दौरान किसी योग्य मतदाता की मैपिंग पूरी नहीं हो पाती है, तो ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को दावे और आपत्तियों के चरण में नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद वह व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों के साथ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के पास जाकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेगा।

निर्वाचन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें और BLO को सही जानकारी प्रदान करें, ताकि मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया जा सके। यह पूरा अभियान चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने और हर योग्य नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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