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Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 3,888 प्राथमिकियों में जाँच अभी भी लंबित है। यह दलील न्यायमूर्ति एन.एस. शेखावत की पीठ द्वारा 28 मई को पारित एक पूर्व आदेश के अनुपालन में पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा दायर एक हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने के बाद दी गई। पीठ के समक्ष उपस्थित होकर, राज्य के वकील ने दलील दी कि 28 मई को जब मामला सुनवाई के लिए आया, तब तीन साल से अधिक समय से लंबित प्राथमिकियों की संख्या 4,591 थी। लेकिन तब से अब तक ऐसे 703 मामलों में आरोपपत्र, रद्दीकरण रिपोर्ट या "अनट्रेस्ड" रिपोर्ट दायर की जा चुकी हैं। वकील ने पीठ को आश्वासन दिया कि शेष 3,888 प्राथमिकियों में जाँच पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय करते हुए, न्यायमूर्ति शेखावत की पीठ ने अगली सुनवाई से पहले पुलिस महानिदेशक द्वारा हलफनामे के माध्यम से एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ को दी गई जानकारी पंजाब में आपराधिक जाँच के चिंताजनक लंबित मामलों की निरंतर न्यायिक जाँच का एक हिस्सा है। सुनवाई की पिछली तारीख पर, न्यायमूर्ति शेखावत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि 2013 में दर्ज मामलों की जाँच अभी भी लंबित है। न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा, "कई मामलों में, जाँच अधिकारियों की फाइलें पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से गायब हैं और यह कहा गया है कि पुलिस फाइल का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। कुछ मामलों में, यह पाया गया है कि पीड़ितों को लगी चोटों के संबंध में डॉक्टरों की राय पिछले चार वर्षों से भी अधिक समय से नहीं ली गई है। इसके अलावा, अधिकांश मामलों में, आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है और पंजाब के एक ही जिले में हजारों अपराधी फरार हैं।"
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