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बिजली चोरी के मामले में पावरकॉम ने लगाया 13.50 लाख रुपए का जुर्माना

Admin4
3 Sep 2023 8:17 AM GMT
बिजली चोरी के मामले में पावरकॉम ने लगाया 13.50 लाख रुपए का जुर्माना
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जालंधर। बिजली चोरी के मामले में पावरकॉम की एंटी पावर थेफ्ट टीम ने होशियारपुर निवासी सुमित के खिलाफ मीटर टेंपर्ड करके बिजली चोरी करने के मामले में 13.50 लाख रुपए जुर्माना किया है। एंटी पावर थेफ्ट पुलिस ने आरोपी का 2 दिन का रिमांड हासिल किया। जिसके बाद उसे मानयोग अदालत ए एस जे लुधियाना में पेश करने के उपरांत 14 दिन के ज्यूडिशियल रिमांड पर सुधार घर लुधियाना में भेज दिया गया है।
SHO सुखपाल जीत सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 135 बिजली एक्ट 2003 के तहत सहायक कार्यकारी इंजीनियर सुंदर नगर की तरफ से मामला दर्ज किया गया था। बिजली चोरी के मामले में उपभोक्ता को 9,35,689 जुर्माना और 4 लाख रुपए कंपाउंडिंग फीस डाली गई थी।
उपभोक्ता दीपक कुमार ने पूछताछ में बताया कि उसने अपना बिजली मीटर वनीत कुमार पुत्तर जगन्नाथ निवासी लुधियाना से टेंपर्ड करवाया था। जिसके बाद SI नरेंद्र सिंह ने साथियों समेत विनीत कुमार से पूछताछ की तो उसने बताया कि अपने साथी सुमित कुमार उर्फ शशि पुत्र गुरदयाल अरोड़ा निवासी लुधियाना के साथ मिलकर उसने उपभोक्ता का मीटर टेंपर्ड किया था।
SHO सुखपालजीत सिंह ने कहा कि पुलिस ने 2 दिन का रिमांड हासिल किया था। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और मामले में बिजली एक्ट 2003 की धारा 138 के तहत आरोपी विनीत कुमार को और आरोपी सुमित कुमार को मानयोग अदालत में पेश करके 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड पर सुधार घर लुधियाना में भेज दिया गया है।
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