x
लेकिन व्यक्तिगत भूखंड धारक, जिन्होंने 19 मार्च, 2018 से पहले संपत्ति खरीदी है, एनओसी प्राप्त करने के पात्र बन गए हैं।
पटियाला : पावरकॉम ने पंजाब में अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों में बिजली का नया कनेक्शन नहीं देने का फैसला किया है. पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने उन कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन पर रोक लगा दी है, जिन्हें किसी सरकारी एजेंसी ने मंजूरी नहीं दी है।
पावरकॉम ने इस संबंध में कार्यपालन यंत्रियों को आदेश जारी कर दिया है। अगर बिजली कनेक्शन जारी किए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम ने अवैध कॉलोनियों नियमितीकरण नीति 2018 का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसी कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा. माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो लोग इन कॉलोनियों में बसने से बचेंगे। अगर कोई कुंडी लगाकर बिजली खींचता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
गौरतलब है कि पुड्डा के सर्वे के मुताबिक पंजाब में 5000 अवैध कॉलोनियां हैं। इसके अलावा 3000 अवैध कॉलोनियां ऐसी हैं, जिन्हें सर्वे में शामिल नहीं किया गया। इस फैसले से करीब 20 लाख लोग प्रभावित होंगे।
पावरकॉम की ओर से ऐसा सर्कुलर जारी कर ऐसी कॉलोनियों को बिजली कनेक्शन जारी करने के मौजूदा नियमों की व्याख्या में भ्रम को दूर करने के निर्देश जारी किए गए थे. "ऐसे मामले हैं जहां अवैध कॉलोनियों के प्रमोटरों ने नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन व्यक्तिगत भूखंड धारक, जिन्होंने 19 मार्च, 2018 से पहले संपत्ति खरीदी है, एनओसी प्राप्त करने के पात्र बन गए हैं।
Next Story