Punjab पंजाब : शुक्रवार को फतेहाबाद के पास एक इवेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के भाषण में 15 मिनट की देरी के लिए बिजली की दिक्कत की ज़िम्मेदारी एक कॉन्ट्रैक्टर पर डाली गई है, जिस पर अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है।यह इवेंट गांव के सती माता मंदिर की जगह पर ऑर्गनाइज़ किया गया था, जिसका अपना कोई बिजली कनेक्शन नहीं है। इसलिए एक डीज़ल जनरेटर का इंतज़ाम किया गया था।फतेहाबाद के पेंटीखेड़ा गांव में जन चौपाल प्रोग्राम के लिए टेंट लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जबकि सूत्रों का दावा है कि इवेंट के लिए बिना रुकावट बिजली सप्लाई पक्का करना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने शिविर जैन के मालिक नेतराम टेंट हाउस के खिलाफ इस बारे में ऑर्डर जारी किए हैं।FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 (किसी सरकारी कर्मचारी के कानूनी काम करने में जानबूझकर रुकावट डालना), 223 (सरकारी कर्मचारी के कानूनी तौर पर दिए गए आदेशों की अवज्ञा करना) और 316(2) (भरोसे का आपराधिक उल्लंघन) लगाई गई है। यह फतेहाबाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रजत कुशवाहा की शिकायत पर आगरा जिले के डोकी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।





