पंजाब

पंजाब में नशीली दवाओं के उपयोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की नीति

Renuka Sahu
22 Jun 2023 2:04 AM GMT
पंजाब में नशीली दवाओं के उपयोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की नीति
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की हर नशे के आदी व्यक्ति को एक मरीज की तरह मानने और उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, सरकार नशीली दवाओं के उपयोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए एक नीति लाने पर विचार कर रही है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की हर नशे के आदी व्यक्ति को एक मरीज की तरह मानने और उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, सरकार नशीली दवाओं के उपयोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए एक नीति लाने पर विचार कर रही है।

“अपराधीकरण का मतलब यह नहीं है कि दवाएं वैध हो जाएंगी, यह अवैध ही रहेगी। इस नीति के तहत, नशीली दवाओं के आदी लोगों या मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़े विकारों के रोगियों - जिन्हें कम मात्रा में नशीली दवाओं के साथ पकड़ा जाता है - को जेलों में डालने के बजाय इलाज और पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा जाएगा,'' उन्होंने कहा, जबकि नशीली दवाओं के तस्कर/ तस्करों से पुलिस सख्ती से निपटेगी।
डॉ. बलबीर सिंह ने आगे कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या ने बड़ी संख्या में आबादी को प्रभावित किया है और राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार पंजाब को भगवंत मान की इच्छा के अनुरूप 'रंगला पंजाब' बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"
उन्होंने कहा कि सरकार एक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन पर काम कर रही है जिसके तहत सर्वोच्च प्राथमिकता पर स्थिति से निपटने के लिए बहु-आयामी और बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
उन्होंने कहा, "हम नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, युवा मामले और शिक्षा सहित सभी विभागों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं।" उन्होंने कहा कि वे रोजगार सृजन और कौशल विकास को भी शामिल करेंगे। विभाग जो पुनर्वासित रोगियों को कौशल विकसित करने और उन्हें मुख्यधारा के जीवन में वापस लाने में मदद करने के लिए नौकरियां प्रदान करेगा।
डॉ. बलबीर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को जेलों में मनोचिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करने का निर्देश दिया।
बैठक की अध्यक्षता सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने की। एम्स, दिल्ली के प्रोफेसर डॉ. अतुल अंबेकर और पीजीआई में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. देबाशीष बसु सहित प्रमुख वक्ताओं ने भाग लिया।
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