पंजाब

पंजाब सरकार ने दंगा,आतंक पीड़ितों को प्लाट आवंटित करने की नीति का विस्तार किया

Tulsi Rao
13 March 2023 12:32 PM GMT
पंजाब सरकार ने दंगा,आतंक पीड़ितों को प्लाट आवंटित करने की नीति का विस्तार किया
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पंजाब सरकार ने एक नीति की समय अवधि को पांच साल तक बढ़ाने का फैसला किया है जिसके तहत राज्य में दंगा और आतंकी हमले के पीड़ितों को बिना किसी वित्तीय रियायत के भूखंडों या घरों के आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण मिलता है।

राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने कहा कि पंजाब सरकार ने शहरी सम्पदाओं, सुधार ट्रस्ट और पीईपीएसयू टाऊनशिप डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्लॉटों/मकानों के अलॉटमेंट में आरक्षण की सुविधा बिना किसी वित्तीय रियायत के पाँच और वर्षों के लिए बढ़ाने का फ़ैसला किया है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि आरक्षण की यह सुविधा 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त कर दी गई थी, लेकिन अब लिए गए निर्णय के साथ, इसे 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

राजस्व मंत्री जिंपा ने कहा कि नीति विस्तार के इस फैसले के संबंध में सभी उपायुक्तों, आवास एवं शहरी विकास विभाग और स्थानीय निकाय विभाग को पत्र जारी कर दिया गया है.

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