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Punjab.पंजाब: पंजाब पुलिस अब केवल नशा तस्करों को ही निशाना बनाने के बजाय नशे के आदि लोगों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। हाल ही में मुक्तसर जिले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। हाल ही में जिले में नशीले पदार्थों का सेवन करते पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह कदम पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के निर्देश के अनुरूप है, जिन्होंने राज्य से नशे की समस्या को खत्म करने के लिए 31 मई तक की समय सीमा तय की है। मुक्तसर के एसएसपी अखिल चौधरी ने कहा कि पुलिस नशे के आदि लोगों को जेल भेजने के बजाय उनके पुनर्वास का तरीका अपना रही है। संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के माध्यम से नशे के आदि लोगों को सरकारी मान्यता प्राप्त नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कराने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64-ए के तहत आवेदन भेजे जा रहे हैं।
एसएसपी ने कहा, "एक नशेड़ी को मलौट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरे को मुक्तसर सिविल अस्पताल रेफर किया गया। डोप टेस्ट के बाद दोनों व्यक्तियों के रक्त के नमूनों में मॉर्फिन पाया गया।" उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि धारा 64-ए के तहत, यदि नशेड़ी के पास थोड़ी मात्रा में ड्रग्स पाया जाता है और वह स्वेच्छा से किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में उपचार कराने के लिए सहमत होता है, तो उसे अभियोजन से छूट मिल सकती है - बशर्ते कि वह उपचार कार्यक्रम पूरा कर ले। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सभी जांच अधिकारियों (आईओ) को अदालतों को नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच, हाल ही में मुक्तसर पुलिस को एक संदिग्ध तस्कर से केवल पोस्त की भूसी वाले खाली कैरी बैग को जब्त करने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। आलोचना के बावजूद, पुलिस ने बताया है कि जिले में चल रहे "युद्ध नशियां विरुद्ध" (ड्रग्स के खिलाफ युद्ध) अभियान के तहत एसएचओ और नशा विरोधी जागरूकता टीमों द्वारा 55 व्यक्तियों को स्वेच्छा से नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कराया गया है।
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