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Punjab पंजाब : पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गृह एवं न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूर्व एसएचओ भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में फिल्लौर के डीएसपी सरवन सिंह बल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 के तहत मामला दर्ज करने के अलावा, आयोग के अध्यक्ष कंवरदीप सिंह ने पूर्व एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए डीएसपी बल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की है। इसके अलावा, आयोग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से निलंबित एसएचओ के खिलाफ दर्ज मामले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 भी जोड़ने का अनुरोध किया है। 6 नवंबर को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा, "इस संबंध में की गई कार्रवाई से आयोग को एक महीने के भीतर अवगत कराया जाए।"
आयोग ने कहा, "पर्यवेक्षी भूमिका निभाने में डीएसपी सरवन सिंह बल की ओर से हुई चूक को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। पुलिस स्टेशन और डीएसपी का कार्यालय एक ही परिसर में होने के बावजूद, बल द्वारा कोई कार्रवाई न किया जाना उनकी अक्षमता और एसएचओ के साथ उनकी मिलीभगत का प्रमाण है। आयोग के हस्तक्षेप के बावजूद, दो महीने बाद 23 अक्टूबर को एसएचओ के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, जो डीएसपी की ओर से एक गंभीर चूक है। 31 अक्टूबर को आयोग के सदस्यों की अधिकारियों से मुलाकात के समय भी डीएसपी मौजूद नहीं थे।"
कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न की तीन प्राथमिकी (14, 23 और 24 अक्टूबर को) दर्ज की गईं। एक महिला ने एसएचओ के खिलाफ अपनी नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। एक और प्राथमिकी 22 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर दर्ज की गई। शिकायतों के बाद एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। द ट्रिब्यून से बात करते हुए, फिल्लौर के डीएसपी सरवन सिंह बल ने कहा, "मेरा कार्यालय थाने से बहुत दूर है। न तो मुझसे कोई शिकायत की गई और न ही पीड़िता ने मुझसे संपर्क किया। यह मामला वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से ही मेरे संज्ञान में आया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की गई।"
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