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Phagwara फगवाड़ा: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों के तहत जालंधर जिले के निज्जरां गाँव निवासी कथित ड्रग तस्कर जसविंदर सिंह उर्फ जस्सा गोराया की 50.33 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की निगरानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हरविंदर सिंह विर्क द्वारा शुरू की गई और सरवन सिंह बल द्वारा अनुमोदित एक व्यापक जाँच के बाद की गई है। जाँच में पता चला कि जसविंदर सिंह ने अवैध ड्रग व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से अर्जित संपत्ति अर्जित की थी।
अधिकारियों ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब जालंधर ग्रामीण पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जाँच शुरू की। जांच में पुष्टि हुई कि गोराया ने ड्रग तस्करी से अर्जित लाभ से 50,33,750 रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। वित्तीय जाँच के बाद, ईडी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया।
गोराया पुलिस स्टेशन में 6 अप्रैल, 2022 को एफआईआर संख्या 6 के रूप में दर्ज इस मामले में पहले ही कई गिरफ्तारियाँ हो चुकी थीं और नशीले पदार्थ जब्त किए जा चुके थे। बाद में नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी ने साक्ष्यों की समीक्षा की और कुर्की आदेश की पुष्टि की, जिससे संपत्ति जब्ती कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गई।
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