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Jalandhar,जालंधर: जन सुरक्षा बढ़ाने के लिए कपूरथला के जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पंचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी पेइंग गेस्ट (पीजी) मालिकों को अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। कैमरे चालू रहने चाहिए और रिकॉर्डिंग कम से कम एक महीने तक होनी चाहिए। आदेशों के अनुसार, पीजी मालिकों को अपने किराएदारों के बारे में विस्तृत जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन या चौकी में दर्ज करानी होगी।
पंजीकरण में मालिक का नाम, पता, संपर्क नंबर और सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी शामिल होनी चाहिए। डीसी पंचाल ने कहा कि संपत्ति मालिकों को अपने किराएदारों के बारे में विस्तृत जानकारी जमा करनी होगी, जिसमें किराएदार का नाम और संपर्क नंबर, उस संस्थान का पता शामिल है जहां किराएदार पढ़ रहा है या काम कर रहा है, साथ ही सहायक साक्ष्य, स्थायी आवासीय पता, किराएदार के आधार कार्ड की एक प्रति या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र भी जमा करना होगा।
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Payal
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