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चार कॉलोनियों को पीडीए द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था।
पटियाला विकास प्राधिकरण (पीडीए) और जिला टाउन प्लानर (नियामक) ने पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 के उल्लंघन में जिले भर में विकसित चार कॉलोनियों के खिलाफ अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की।
जिले की उप तहसील घनौर और तहसील रजपुरा के संधरसी, मुगलमाजरा, लछरू खुर्द और बघौरा गांवों में एक-एक, चार कॉलोनियों को पीडीए द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था।
पीडीए के अधिकारियों ने बिल्डरों को चेतावनी दी कि सार्वजनिक निवेश की सुरक्षा और जिले में अनियमित विकास को रोकने के लिए पीडीए के अधिकार क्षेत्र में विकसित अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा कई अन्य कालोनाइजरों को भी अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यदि वे नोटिस अवधि के दौरान जवाब देने या आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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Triveni
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