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Patiala,पटियाला: जिले में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंघल ने शहरी क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजपुरा टोल से पुराने बस स्टैंड तक, पुराने बस स्टैंड से फाउंटेन चौक (दी मॉल रोड), फाउंटेन चौक लोअर मॉल से महिंद्रा कॉलेज और महिंद्रा कॉलेज से सन्नोरी अड्डा तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। 5 फरवरी, 2025 तक लागू रहने वाले आदेशों में कहा गया है कि पटियाला जिले के शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। आदेशों में कहा गया है कि दिन के समय शहर में इन वाहनों के प्रवेश से सामान्य यातायात में काफी व्यवधान हो रहा है, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। ट्रैफिक जाम से आम जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं और बुजुर्गों, मरीजों, एंबुलेंस और स्कूली बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय पर पहुंचने में बाधा आ रही है।
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Payal
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