पंजाब

PANJAB: वैवाहिक विवाद में अंधाधुंध गोलीबारी में तीन घायल

Triveni
9 Aug 2024 11:03 AM GMT
PANJAB: वैवाहिक विवाद में अंधाधुंध गोलीबारी में तीन घायल
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Amritsar अमृतसर: बुधवार को जंडियाला के नंगल गुरु गांव Nangal Guru Village में अंधाधुंध गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए। विडंबना यह है कि गोलीबारी में घायल परिवार के सदस्यों को बचाने आए लोग भी घायल हो गए। घायलों की पहचान जगमोहन सिंह, जगरूप सिंह और संदीप सिंह के रूप में हुई है। ये सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। इनके पैरों में चोटें आई हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। नंगल गुरु निवासी सुखा सिंह का वैवाहिक विवाद तब और बढ़ गया जब उसके ससुराल वालों ने उसके घर पर हमला कर दिया। उन्होंने पीड़ित के घर पर गोलीबारी की। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसके घर के पास इकट्ठा होने लगे और उन्हें बचाने की कोशिश की, जिसके बाद संदिग्धों ने उन पर भी गोलियां चलाईं, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 15 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमनदीप सिंह उर्फ Amandeep Singh alias ​​मोटा और उसके भाई जर्मनजीत सिंह निवासी बंदाला के रूप में हुई है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें चाटीविंड के रहने वाले सुख के ससुर सुरजीत सिंह, साला हैप्पी सिंह, चचेरा भाई अर्जन सिंह, प्रिंस, जिंदर सिंह और गुरजीत सिंह के अलावा सात अज्ञात लोग शामिल हैं। सुख सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी तेजिंदर कौर पिछले तीन दिनों से उससे झगड़ा कर रही थी और कल उसने अपने परिवार के सदस्यों को अपने ससुराल बुलाया, जो तेजिंदर और उसकी दो बेटियों को अपने साथ ले गए।
उन्होंने आरोप लगाया कि शाम को पिस्तौल, बेसबॉल और धारदार हथियारों से लैस सभी आरोपी सुख सिंह के घर पहुंचे और उन्हें डराने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वे खुद को बचाने के लिए अपने कमरों में छिप गए। इसके बाद आरोपियों ने बाहर से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने शोर मचाया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे और हमलावरों से ऐसा न करने को कहा। हालांकि, आरोपियों ने ग्रामीणों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 125, 333, 351 (2) (3), 191 (3) और 194 (2) तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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