Panjab: नाबालिग बच्ची से दो बार बलात्कार, आरोपी को 20 साल की सजा
Chandigarh चंडीगढ़ : चार दिनों के भीतर दूसरी बार ऐसी सजा सुनाते हुए, एक स्थानीय अदालत ने 12 साल की बच्ची से दो बार बलात्कार करने और 2022 में उसे जान से मारने की धमकी देने के लिए एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि विस्तृत अदालती आदेश का इंतजार है, दोषी मोहम्मद नदीम, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है और अपराध करने के समय उसकी उम्र 19 साल थी, बच्ची से परिचित था। मार्च 2022 में होली से दो दिन पहले, उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। 8 जून, 2022 को, जब बच्ची घर पर अकेली थी, तो उसने उसके घर पर फिर से उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया।
इसके बाद मौली जागरण पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 376-एबी (12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। बच्ची के बयान और मेडिकल जांच के बाद नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया।
मुकदमे के दौरान नदीम ने दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसने लड़की के परिवार के साथ समझौता कर लिया है। उसे 28 जुलाई, 2023 को जमानत भी दे दी गई। लेकिन बुधवार को उसे बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और गुरुवार को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। सोमवार को इसी तरह के एक अदालती आदेश में एक 20 वर्षीय युवक को मई 2019 में अपने पड़ोस की 17 वर्षीय लड़की का अपहरण, बलात्कार और उसे गर्भवती करने के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।