पंजाब

Panchkula निवासी 20 और 21 अक्टूबर को दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जला सकेंगे

Kanchan Paikara
19 Oct 2025 9:49 AM IST
Panchkula निवासी 20 और 21 अक्टूबर को दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जला सकेंगे
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Punjab पंजाब : पंचकूला प्रशासन ने दिवाली (20 और 21 अक्टूबर) पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। सख्त नियमों को लागू करते हुए, पंचकूला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने ज़ोर देकर कहा कि अस्पतालों, स्कूलों, अदालतों और धार्मिक स्थलों सहित, साइलेंस ज़ोन के 100 मीटर के दायरे में पटाखों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। 125 डीबी (एआई) या 145 डीबी (सी) पीके से अधिक ध्वनि स्तर वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध है। स्ट्रिंग पटाखों (श्रृंखला) और बेरियम लवण वाले पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।

डीसीपी गुप्ता ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत लागू किए गए इन उपायों का उद्देश्य जन सुरक्षा सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना और शांति बनाए रखना है। निर्माताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे बॉक्स पर सभी रासायनिक घटकों का स्पष्ट लेबल लगाएँ और प्रमाणित करें कि उनके उत्पाद विस्फोटक विभाग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अस्थायी लाइसेंस धारक केवल उपायुक्त द्वारा आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही पटाखे बेच सकते हैं, और वाहनों, दुकानों या अनिर्दिष्ट स्टॉल से बिक्री प्रतिबंधित है। इसके अलावा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना स्थायी लाइसेंस जारी नहीं किए जाएँगे। डीसीपी के आदेशों के बाद, पंचकूला पुलिस 18 से 22 अक्टूबर तक हाई अलर्ट पर रहेगी। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नाके लगाकर वाहनों की जाँच करने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं।
डीसीपी गुप्ता ने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनता से आग्रह है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत 112 पर कॉल करके या नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करके दें।
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