Panchkula : कोर्ट ने जबरन वसूली के मामले में महिला आरोपी की ज़मानत रद्द करने की अर्ज़ी खारिज कर दी
Punjab पंजाब : पंचकूला की एडिशनल सेशंस जज कोर्ट ने सेक्टर 4 के जय भगवान मित्तल उर्फ रॉकी मित्तल की क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन खारिज कर दी है। इस एप्लीकेशन में दिल्ली की एक महिला को दी गई रेगुलर बेल कैंसिल करने की मांग की गई थी।कोर्ट ने कहा कि धमकी के आरोपों की अभी जांच नहीं हुई है और इस स्टेज पर पहली नज़र में कोई सबूत नहीं है।यह बेल इस साल फरवरी में पंचकूला पुलिस द्वारा BNS की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज किए गए एक केस में मिली थी, जिसमें एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल धमकी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी शामिल है। मित्तल इस केस में शिकायतकर्ता हैं, और महिला आरोपी को 26 मार्च को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी।यह पेचीदा मामला दिसंबर 2024 में आरोपियों द्वारा कसौली पुलिस स्टेशन (सोलन, HP) में मित्तल और BJP के स्टेट प्रेसिडेंट मोहन लाल बडोली के खिलाफ गैंगरेप और क्रिमिनल धमकी की धाराओं के तहत दर्ज की गई पिछली FIR से जुड़ा है। कोर्ट को बताया गया कि कसौली पुलिस ने शुरू में एक कैंसलेशन रिपोर्ट जमा की थी, जब एक गवाह ने कथित तौर पर अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, और रिपोर्ट 12 मार्च को स्वीकार कर ली गई थी।मित्तल की बेल कैंसलेशन की अर्जी इस दावे पर आधारित थी कि महिला ने कसौली केस में एक अहम महिला गवाह को झूठे सबूत देने के लिए धमकाकर बेल की शर्तों को तोड़ा था।एप्लीकेशन में 25 अप्रैल की एक कथित घटना का ज़िक्र किया गया था





