पंजाब

SBS Nagar में राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,000 से अधिक मामले निपटाए गए, 6.61 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया

Ratna Netam
15 Sept 2025 2:35 PM IST
SBS Nagar में राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,000 से अधिक मामले निपटाए गए, 6.61 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया
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Jalandhar.जालंधर: एसबीएस नगर स्थित जिला न्यायालय परिसर और बलाचौर स्थित उप-मंडल न्यायालय में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,100 मामलों का निपटारा हुआ और आठ पीठों में कुल 6,61,05,720 रुपये का मुआवजा दिया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विवादों का शीघ्र निपटारा करना था। इस पहल का नेतृत्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), एसबीएस नगर ने किया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, डीएलएसए डॉ. अमनदीप ने इसकी देखरेख की। कुल 11,912 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 10,100 मामलों का संबंधित पक्षों की आपसी सहमति से सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।
कार्यवाही को सुगम बनाने के लिए, एसबीएस नगर स्थित जिला न्यायालय परिसर में सात पीठें और बलाचौर स्थित उप-मंडल न्यायालय में एक पीठ स्थापित की गई थी। पीठों की अध्यक्षता विभिन्न न्यायिक अधिकारियों ने की, जिनमें स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) के अध्यक्ष अशोक कपूर; अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II गगनदीप कौर; पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बलजिंदर सिंह मान; सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) परविंदर कौर; मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेश कुमार; सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) तुषार कौर थिंड और सिमरन चलाना; और बलाचौर की उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट लवजिंदर कौर शामिल थे।
न्यायिक अधिकारियों के अलावा, अधिवक्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के नामित सदस्यों ने सुचारू निपटान प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में बोलते हुए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद ने समझौते के माध्यम से विवादों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने में लोक अदालतों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से न केवल वादियों का समय और पैसा बचता है, बल्कि पक्षों के बीच वैमनस्य भी कम होता है और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने जनता से लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया, जो नागरिकों के लाभ के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।
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