
Ludhiana लुधिअना यहाँ टाइगर सफारी के पास नेशनल हाईवे (NH-44) के किनारे फेंका गया कचरा स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। उनका कहना है कि अब इस इलाके से गुजरना भी "मुश्किल" हो गया है। सड़क के किनारे प्लास्टिक की थैलियां, कागज का कचरा और दूसरी बेकार चीजें बिखरी पड़ी हैं। इस नजारे को "आंखों को चुभने वाला" बताते हुए लोगों का कहना है कि इससे इलाके की सुंदरता पर बुरा असर पड़ता है और प्रदूषण, साफ-सफाई और शहर आने वाले लोगों पर पड़ने वाली छाप को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
जस्सियन रोड के रहने वाले हरप्रीत सिंह ने कहा, "लुधियाना जाते समय लोगों को सबसे पहले यही नजारा दिखता है। इससे सिविक मैनेजमेंट की बहुत खराब छवि बनती है।" वहाँ से गुजरने वाली नेहा शर्मा ने कहा कि बदबू अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। उन्होंने कहा, "यह हैरानी की बात है कि वन्यजीवों और प्रकृति को दिखाने के लिए बनाई गई सफारी के ठीक बगल में इस तरह कचरा फेंका जा रहा है।" इस जगह के पास रहने वाले अमन नगर के एक निवासी ने कहा कि मॉनसून आने पर स्थिति और खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा, "बारिश के बाद बदबू बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। अधिकारियों को जल्द से जल्द कचरा साफ करना चाहिए।"
पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति के लंबे समय तक रहने वाले असर के बारे में चेतावनी दी। कार्यकर्ता राजीव मेहता ने कहा, "हाईवे के किनारे कचरे को गलत तरीके से फेंकने से मिट्टी और पानी प्रदूषित होता है और आसपास के जानवरों के लिए भी खतरा पैदा होता है। अधिकारियों को कचरा साफ करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और नियम तोड़ने वालों पर सख्त जुर्माना लगाना चाहिए।" निवासियों ने नगर निगम (MC) से इलाके में साफ-सफाई और कचरे के सही मैनेजमेंट के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की। एक राहगीर ने कहा, "लुधियाना एक स्मार्ट सिटी है और हम चाहते हैं कि इसे एक प्रगतिशील शहर के तौर पर देखा जाए। यह ऐसा शहर नहीं होना चाहिए जहाँ आने वाले लोगों का स्वागत गंदगी के ढेर से हो।"
खुले में कचरा फेंकने पर एक व्यक्ति पर 24,000 रुपये का जुर्माना
गुरुवार को फोकल पॉइंट इलाकों के दौरे के दौरान खुले में कचरा फेंकते हुए पाए गए एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, नगर निगम (MC) और पुलिस ने नियम तोड़ने वाले पर कुल 24,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जहाँ MC ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, वहीं पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम तोड़ने वाले पर 14,000 रुपये का जुर्माना लगाया।





