पंजाब

टैक्स डिफॉल्टरों के लिए ओटीएस नीति जल्द

Shubhra Nandy
28 July 2023 8:10 PM IST
टैक्स डिफॉल्टरों के लिए ओटीएस नीति जल्द
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एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति लाने के लिए पूरी तरह तैयार है
शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में मामला उठाए जाने के बाद, सरकार मूल्य वर्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर के बकाएदारों सहित कर बकाएदारों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति लाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
बैठक में चंडीगढ़ और दिल्ली स्थित पंजाब भवन समेत सभी सरकारी गेस्ट हाउसों के लिए यूजर चार्ज बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर भी चर्चा होगी।
हालांकि बैठक में ओटीएस नीति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन समझा जाता है कि कराधान विभाग ने लगभग 27,000 डिफॉल्टरों को छूट देने का प्रस्ताव दिया है, जिन पर सरकार की छोटी रकम बकाया है। सरकार उन बकाएदारों पर ध्यान केंद्रित करेगी जिनकी चूक अधिक मूल्य की है।
यह पता चला है कि अधिकतम राशि उन बकाएदारों पर बकाया है जिन्होंने पंजाब वैट अधिनियम, 2005 के तहत कर का भुगतान नहीं किया (21,734 बकाएदारों पर कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में 11,810.34 करोड़ रुपये बकाया हैं)। इसके बाद केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (19,026 बकाएदारों पर 2,573.86 करोड़ रुपये का बकाया), पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (विकास और विनियमन) अधिनियम (1,952 बकाएदारों पर 690.39 करोड़ रुपये का बकाया) और पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (689 बकाएदारों पर 297.65 करोड़ रुपये का बकाया) के तहत बकाएदारों का नंबर आता है।
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