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मोहाली की एक अदालत ने आज फिरोजपुर के डीसी राजेश धीमान की पत्नी जसमीन कौर, प्रॉपर्टी डीलर भूपिंदर सिंह, पत्नी कुलविंदर कौर और उनकी बेटी मनप्रीत कौर की बकरपुर में कथित अमरूद के बाग मुआवजा मामले में अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी.
अदालत ने कहा, "आवेदक अग्रिम जमानत के लाभ का हकदार नहीं है और इस प्रकार जसमीन कौर द्वारा दायर जमानत अर्जी योग्यता के बिना खारिज की जाती है।"
जसमीन ने मोहाली में विजिलेंस ब्यूरो फ्लाइंग स्क्वायड-1 में आईपीसी की धारा 409, 420, 465, 466, 468, 471 और 120-बी और पीसीए एक्ट के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है।
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