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राज्य सरकार ने लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना की घोषणा की, जिन्होंने 4,400 करोड़ रुपये से अधिक के अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य सरकार ने लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना की घोषणा की, जिन्होंने 4,400 करोड़ रुपये से अधिक के अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है।
इस योजना से घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा राज्य सरकार के विभागों को सबसे अधिक लाभ होगा। मार्च 2023 तक विभिन्न सरकारी विभागों पर पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) का 2,370 करोड़ रुपये बकाया है। सबसे बड़े डिफॉल्टरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, स्थानीय सरकार और ग्रामीण विकास विभाग शामिल हैं, जिन्हें लगभग 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता है।
भुगतान रोकना
सरकारी विभाग: 2,370 करोड़ रुपये
घरेलू उपभोक्ताः 1,100 करोड़ रु
वाणिज्यिक उपयोगकर्ता: 700 करोड़ रु
औद्योगिक क्षेत्र: 500 करोड़ रुपये
अन्य: 145 करोड़ रुपये
जहां घरेलू उपभोक्ताओं पर 1,100 करोड़ रुपये बकाया हैं, वहीं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 700 करोड़ रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि ओटीएस योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जो अपने बिजली बिलों का भुगतान करने में चूक करते हैं या उनके बिजली कनेक्शन वित्तीय बाधाओं के कारण काट दिए जाते हैं।
तीन माह तक जारी रखना है
यह योजना तीन महीने तक जारी रहेगी। हम उपभोक्ताओं, विशेषकर औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक सुनहरा अवसर दे रहे हैं, जिनके कनेक्शन बिलों की मंजूरी या आर्थिक मजबूरियों के कारण काट दिए गए थे। भगवंत मान, मुख्यमंत्री
“यह योजना तीन महीने तक जारी रहेगी। हम उपभोक्ताओं, विशेषकर औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक सुनहरा अवसर दे रहे हैं, जिनके कनेक्शन बिलों की मंजूरी या आर्थिक मजबूरियों के कारण काट दिए गए थे। ओटीएस के तहत विलंबित भुगतान पर नौ प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। मौजूदा समय में 18 फीसदी ब्याज लगता है।
घरेलू उपभोक्ताओं के कुल 2.70 लाख बिजली कनेक्शन काट दिए गए क्योंकि वे अपने बकाया बिलों का भुगतान करने में विफल रहे (अधिकतम बठिंडा, मनसा और मुक्तसर में)।
यह पता चला है कि अगर कनेक्शन काटने की तारीख से छह महीने या उससे कम की अवधि होगी तो कोई निश्चित शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यदि यह अवधि छह माह या इससे अधिक है तो निर्धारित शुल्क केवल छह माह के लिए ही वसूल किया जाएगा।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये योजनान्तर्गत शेष राशि एक वर्ष के अन्दर चार किस्तों में जमा करायी जा सकती है।
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