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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर निगम वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त हो जाती है। पीठ ने कहा कि चुनाव के दौरान अनियमितताओं से संबंधित किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिसमें परिसीमन अभ्यास भी शामिल है। इस तरह के विवादों को परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष चुनाव याचिकाओं के माध्यम से ही उठाया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, "राज्य के वकील ने राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा 8 दिसंबर को जारी आदेश की प्रति भी रिकॉर्ड में रखी है, जिसके तहत पंजाब राज्य में विभिन्न नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
इसलिए, वार्डों का परिसीमन करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों (उपर्युक्त) का उल्लंघन, यदि कोई हो, तो घोषित चुनाव कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जा सकता है।" पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर” और “मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त” मामले में न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने दोहराया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप शीघ्र चुनाव के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने माना कि देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर सकती है और चुनावों को अप्रभावी बना सकती है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी कथित अनियमितता को चुनाव के बाद वैधानिक ढांचे के तहत संबोधित किया जाना आवश्यक है। खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मुद्दों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो सीधे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, उन्होंने कहा कि मताधिकार से वंचित होने या त्रुटिपूर्ण मतदाता सूचियों के दावों पर भी चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।
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Harrison
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