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Jalandhar.जालंधर: कचरे के अवैध निपटान के खिलाफ प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए, जालंधर जिला प्रशासन और नगर निगम ने एक उन्नत ऑन-द-स्पॉट चालान प्रणाली शुरू की है, जो अब तत्काल भुगतान के लिए पीओएस (पॉइंट-ऑफ-सेल) मशीनों द्वारा समर्थित है। यह कदम शहर भर में अनधिकृत कचरा निपटान और अनुचित कचरा निपटान के खिलाफ चल रहे अभियान का विस्तार है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छता निरीक्षकों को अब उल्लंघन स्थल पर तुरंत चालान जारी करने का अधिकार दिया गया है। खुले में कूड़ा फेंकना, कचरे को अलग न करना, या अनधिकृत स्थलों पर निपटान जैसे उल्लंघनों को जियो-टैग किए गए फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ दर्ज किया जाएगा। उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर 500 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस प्रक्रिया को और अधिक सहज और पारदर्शी बनाने के लिए, अब चालान राशि का भुगतान पीओएस मशीनों के माध्यम से मौके पर ही किया जा सकता है। यदि उल्लंघनकर्ता तुरंत जुर्माना अदा करने में विफल रहता है, तो मामला लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्यवाही के लिए अदालत को भेज दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा, "नागरिकों से आग्रह है कि वे अपने घरेलू और व्यावसायिक कचरे को उचित तरीके से अलग करें और इसे केवल अधिकृत नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को ही सौंपें। स्वच्छ, स्वस्थ और कचरा मुक्त जालंधर सुनिश्चित करने में जनभागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।" इस विशेष पहल का शुभारंभ स्वतंत्रता दिवस पर महापौर वनीत धीर ने किया। नगर निगम के अधिकारियों ने आगे बताया कि स्वच्छता केवल नगर निगम की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का साझा कर्तव्य है।
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