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पंजाब: जालंधर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आम चुनाव पर्यवेक्षक जे मेघनाथ रेड्डी और व्यय पर्यवेक्षक माधव देशमुख ने आज स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी आम चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों/राजनीतिक दलों से समर्थन और सहयोग का आग्रह किया।
उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु अग्रवाल, पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा और एसएसपी अंकुर गुप्ता के साथ पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बातचीत की। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासन जालंधर में सुचारू और परेशानी मुक्त मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।
डीईओ ने पार्टियों/उम्मीदवारों को बताया कि इस उद्देश्य के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है।
पर्यवेक्षकों ने कहा कि राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को निर्धारित आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा, अन्यथा प्रावधानों के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आगे उल्लेख किया कि आदर्श आचार संहिता का सही अक्षरश और भावना के साथ कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा।
पर्यवेक्षकों ने कहा कि चुनाव आयोग जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिले में धनबल, शराब एवं नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी, वाहन प्रबंधन टीमें, व्यय मॉनिटरिंग कमेटी, आदर्श आचार संहिता टीमें, वीडियो अवलोकन टीमें एवं लेखा टीमें गठित की गई हैं।
क्या करें और क्या न करें के बारे में निर्देश साझा करते हुए पर्यवेक्षकों ने कहा कि राजनीतिक दलों को ऐसे किसी भी अभियान से बचना चाहिए जो आपसी नफरत को भड़काता हो, उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थान का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के पोस्टर नहीं फाड़े जाने चाहिए.
उन्होंने कहा कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए राजनीतिक रैलियों और जुलूसों का स्थान और समय पहले से ही सूचित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, बाहरी प्रचारकों के लिए 30 मई को शाम 6 बजे तक निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य था। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 मई के बाद निषिद्ध अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित किसी भी मंच पर कोई प्रचार नहीं किया जाए। उन्हें धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर मतदान की अपील नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी संपत्ति पर पोस्टर/बैनर लगाने से पहले मालिकों से लिखित अनुमति लेनी होगी।
व्यय पर्यवेक्षक माधव देशमुख ने प्रतिभागियों से चुनाव खर्च के संबंध में अपने खातों को सावधानीपूर्वक बनाए रखने के लिए कहा क्योंकि ईसीआई ने प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 95 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि व्यय दल द्वारा तीन लेखा समाधान बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को अपने चुनाव खर्च के संबंध में मूल रिकॉर्ड लाना होगा। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये से अधिक के सभी खर्च उम्मीदवार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अलग से खोले गए बैंक खाते के माध्यम से किए जाने चाहिए।
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Triveni
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