जनता से रिश्ता वेबडेस्क : चंडीगढ़ गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) के नियम व कानून में यूं तो स्पष्ट है कि हर व्यापारी, कारोबारी या उद्योगपति को अपने बिजनेस प्लेस यानी कारोबार की जगह पर जीएसटी नंबर और सर्टिफिकेट डिसप्ले करना अनिवार्य है। बावजूद जीएसटी के इस नियम व कानून का कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं।असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर रणधीर सिंह ने कहा कि शहर में टैक्स चोरी को रोकने और ग्राहकों को अनिवार्य रूप से बिल दिए जाने की दिशा में विभाग ने ठोस कदम उठाया है। अगर अब कोई भी व्यापारी, कारोबारी या उद्योगपति अपने कारोबार या बिजनेस प्लेस पर जीएसटी सर्टिफिकेट और नंबर यानी अपने जीएसटी नंबर और सर्टिफिकेट को बिजनेस प्लेस के एंट्रेस और बिलिंग काउंटर पर डिसप्ले नहीं करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। यहां तक की बार-बार इस नियम की अनदेखी करने और टैक्स चोरी पकड़े जाने पर जीएसटी नंबर रद किया जा सकता है।
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