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जालंधर। अतिरिक्त सैशन जज तरनतारन सिंह बिंद्रा की अदालत द्वारा अशोक कुमार निवासी लद्देवाली को अपनी साली राजरानी उर्फ राजविंदर कौर की तेजधार हथियार से हत्या करने, अपनी पत्नी जसविंदर कौर व सास चरण कौर निवासी रायपुर रसूलपुर को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद व 1 लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
इस मामले में जगजीत कुमार उर्फ जीता के बयानों पर 28-2-18 को थाना मकसूदां में उसकी मौसी राजविंदर कौर उर्फ राजरानी की हत्या करने व दूसरी मौसी जसविंदर कौर और नानी चरण कौर को तेजधार से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में अशोक कुमार के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार अशोक कुमार का अपनी पत्नी जसविंदर कौर से झगड़ा रहता था जिस कारण वह अपने बेटे सहित अपनी माता चरण कौर के पास रहती थी। इसी रंजिश के चलते अशोक कुमार ने हत्या वाले दिन अपने ससुराल घर मे आकर अपनी साली राजविंदर कौर उर्फ राजरानी की हत्या कर दी थी और अपनी पत्नी व सास को गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने जांच के दौरान अशोक कुमार को गिरफ्तार कर हत्या का केस दर्ज कर दिया था।
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