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Punjab,पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान Chief Minister Bhagwant Singh Mann ने राज्य के निवासियों को दिवाली का तोहफा देते हुए प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया है। आज यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024 को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद दिया, जिससे भूमि के दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रथा को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा ने 3 सितंबर को इस विधेयक को मंजूरी दी थी और राज्यपाल ने आज इसे पारित कर दिया।
मान ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देने के अलावा अवैध कॉलोनियों पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इसका उद्देश्य आम जनता को अपने प्लॉटों के पंजीकरण में आ रही समस्या को दूर करना और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने 31 जुलाई, 2024 तक किसी अनाधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री के लिए समझौता या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, उसे भूमि के पंजीकरण के लिए किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
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Payal
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