पंजाब
अब लाइसेंस फीस दिए बिना शादी समारोह में नहीं बजेगा संगीत, जानिए क्या है कोर्ट का पूरा आदेश
Renuka Sahu
27 May 2022 5:58 AM GMT
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फाइल फोटो
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में शादी समारोह में बजने वाले फिल्मी गानों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने अपने एक फैसले में शादी समारोह (Wedding Parties) में बजने वाले फिल्मी गानों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि अब सार्वजिक जगहों जैसे बैंक्वेट हाल और मैरिज होम जैसी जगहों पर होने वाले शादी समारोह में संगीत (Music) बचाने के लिए आयोजनकर्ताओं को लाइसेंस लेना होगा.
बिना लाइसेंस नहीं लगेंगे ठुमके
इस आदेश के तहत सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के सामाजिक समारोहों में लोग बिना लाइसेंस फीस दिए संगीत नहीं बजा सकेंगे. इस सिलसिले में नोवेक्स (Novex) कंपनी ने याचिका दाखिल करते हुए अदालत से कॉपीराइट के नाम पर संगीत बजाने की इजाजत देने के एवज में लाइसेंस फीस की मांग की थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब किसी भी होटल, शादी समारोह आयोजित कराने वाले हॉल और अन्य सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन पर म्यूजिक बचाने के लिए पहले से निर्धारित लाइसेंस फीस (License Fees) देनी ही होगी.
घरों की शादियों पर नहीं लागू होगा आदेश
इस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने Registrar of copyrights के नोटिस को रद्द करते हुए कहा कि उनका ये फैसला घरों में होने में होने वाली शादियों पर लागू नहीं होगा.
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