पंजाब

एनओसी निरस्तीकरण पर अधिसूचना जल्द: Minister

Payal
26 Oct 2024 8:27 AM GMT
एनओसी निरस्तीकरण पर अधिसूचना जल्द: Minister
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Punjab,पंजाब: पंजाब में अब 500 वर्ग गज तक के प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की जरूरत नहीं है। लीगल रिमेंबरेंसर (LR) और अन्य सक्षम अधिकारियों से मंजूरी के बाद जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। यह बात राजस्व, पुनर्वास और आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा इस मामले में दिखाई गई ढिलाई के कारण लोग एक दशक से अधिक समय से परेशान थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने एनओसी की जरूरत को खत्म करने के लिए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (पीएपीआरए) संशोधन अधिनियम, 2024 पारित करके एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक को पहले ही राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, वहीं छोटे प्लॉट मालिकों को राहत मिलेगी।
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