पंजाब

एक लाख रुपये का जुर्माना न भरने पर Police आयुक्त को नोटिस

Ratna Netam
27 Dec 2024 12:54 PM IST
एक लाख रुपये का जुर्माना न भरने पर Police आयुक्त को नोटिस
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Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जालंधर के पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि न्यायालय द्वारा उन पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने को जमा न करने पर उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने जालंधर के पुलिस आयुक्त को 8 जनवरी को अगली सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित रहने को भी कहा है। यह आदेश राज्य के वकील द्वारा 13 दिसंबर के पिछले आदेश का पालन करने के लिए न्यायालय से समय मांगे जाने के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि इस महीने का पारिश्रमिक पुलिस आयुक्त के खाते में जमा नहीं किया गया है।
न्यायालय ने यह जुर्माना इस दावे के बाद लगाया था कि कानून लागू करने वाली एजेंसी का आचरण “ढिलाई और दयनीय दृष्टिकोण” दर्शाता है। न्यायमूर्ति मौदगिल ने कानून प्रवर्तन एजेंसी को 20 जुलाई, 2022 को आईपीसी और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, 2014 के प्रावधानों के तहत एक ट्रैवल एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ढाई साल तक मामले को दबाए रखने के लिए फटकार लगाई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने कनाडा के लिए वर्क परमिट की व्यवस्था करने के झूठे वादे पर शिकायतकर्ता को धोखा दिया।
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