पंजाब
नहर किनारे अतिक्रमण को लेकर वन विभाग के अधिकारियों व XEN को नोटिस
Ratna Netam
30 April 2025 7:24 PM IST

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Ludhiana.लुधियाना: पब्लिक एक्शन कमेटी (पीएसी) ने दोराहा से चमकौर साहिब तक श्री गोबिंद सिंह मार्ग पर स्थित वन भूमि पर अवैध रूप से चल रहे शराब के ठेकों, शराबखानों और अन्य व्यावसायिक भवनों को हटाने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जिला वन अधिकारी और नहरों के कार्यकारी अभियंता को नोटिस जारी किया है। साथ ही, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें तुरंत हटाने के अलावा उन पर कानून के अनुसार पर्यावरण मुआवजा लगाने की भी मांग की है। पीएसी की कोर कमेटी के सदस्य कपिल अरोड़ा, अमनदीप बैंस, जसकीरत सिंह और कुलदीप खैरा ने नोटिस देते हुए इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का हवाला दिया है, जिसके तहत उक्त क्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि नहीं करने दी जा सकती। सदस्यों ने शिकायत की कि लुधियाना के जिला वन अधिकारी और जल संसाधन विभाग के कार्यकारी अभियंता की नाक के नीचे पांच शराब की दुकानें और शराबखाने और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं।
उन्होंने आगे आरोप लगाया, "ऐसा प्रतीत होता है कि शराब की कुछ दुकानें अवैध खनन के बाद बनाई गई हैं और साथ ही अज्ञात संख्या में पेड़ों को काटा गया है।" सदस्यों ने कहा कि अवैध निर्माण से जंगल की वनस्पतियों और जीवों को नुकसान पहुंचता है और वन्यजीवों की आवाजाही बाधित होती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में डीएफओ लुधियाना से संपर्क करने के बावजूद संबंधित अधिकारी द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पता चलता है कि वे ऐसी अवैध वाणिज्यिक दुकानों के मालिकों के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब की दुकानों के ढांचे के ऐसे अवैध निर्माण और उनकी अवैध गतिविधियों के लिए अधिकारी समान रूप से जिम्मेदार हैं। शराब की दुकानें गैस सिलेंडर और तंदूर का उपयोग करके भोजन तैयार करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण होता है।
यह एक सर्वविदित तथ्य है कि यह वन पट्टी वन्यजीवों के लिए गलियारे के रूप में कार्य करती है, लेकिन इस तरह के अवैध अतिक्रमण और वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण वन्यजीवों की मुक्त आवाजाही प्रतिबंधित हो रही है। इसके अलावा, शराब की दुकानों का अपशिष्ट पदार्थ पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्र और पर्यावरण को और नुकसान होता है। उन्होंने आगे कहा कि दुख की बात है कि अधिकारियों ने आंखें मूंद ली हैं और वन क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को जारी रहने दिया है। इस प्रकार, पीएसी ने सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारतीय वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, पर्यावरण कानूनों के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया है, साथ ही वन एवं वन्यजीव संरक्षक अधिनियम के तहत अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और दोराहा से चमकौर साहिब तक सरहिंद नहर के किनारे स्थित वन भूमि से सभी अवैध संरचनाओं को तत्काल हटाने की मांग की है। समिति ने चेतावनी दी है कि अगले 15 दिनों में अनुपालन न करने की स्थिति में वे राष्ट्रीय हरित अधिकरण का रुख करने को मजबूर होंगे।
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