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मोहाली। नगर निगम मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू की सीट खतरे में है। लोकल बॉडीज विभाग के एडिशनल सचिव ने मेयर को नोटिस जारी किया। उन्होंने मेयर से 15 दिनों में जवाब मांगा है। इस नोटिस में कहा गया है कि मेयर जीत सिद्धू ने कथित तौर पर पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट-1976 का उल्लंघन किया है, ताकि पार्षद के तौर पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। इस नोटिस को लेकर जैसे ही सरकारी कर्मचारी नगर निगम दफ्तर पहुंचा। मेयर ने नोटिस को लेने से इनकार कर दिया और अपने दफ्तर से बाहर चले गए।
गत 11 अगस्त को नगर निगम के कुछ पार्षदों और पूर्व पार्षदों ने लोकल बॉडीज विभाग के एडिशनल सचिव को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि मेयर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वह अपनी लेबर सोसायटी अमृतप्रीत को करोड़ों के काम अलॉट कर रहे हैं जबकि वह खुद इस सोसायटी के सदस्य हैं। पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट की धारा-36 एफ का हवाला देते हुए नगर निगम ने कहा कि अगर कोई पार्षद धारा-63 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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