पंजाब

अदालत में पेश नहीं होने पर आप विधायक बलजिंदर कौर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Gulabi Jagat
2 Oct 2022 10:00 AM GMT
अदालत में पेश नहीं होने पर आप विधायक बलजिंदर कौर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
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चंडीगढ़, अक्टूबर : पंजाब में 2020 में बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की पिटाई के मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान व मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल चीमा, हरपाल चीमा, मीत हरे व विधायक सरबजीत कौर मनुंके, चंडीगढ़ जिले को उपस्थिति से छूट कोर्ट से मांगा गया है उन्होंने अपने वकील राघव गुलाटी के जरिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी और कहा कि विधानसभा सत्र के चलते वह 30 सितंबर को पेश नहीं हो सकते. कोर्ट ने उन्हें पेशी से छूट दी थी, लेकिन आदेश के मुताबिक हाजिर न होने के कारण आम आदमी पार्टी की विधायक बलजिंदर कौर के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. कई बार कोर्ट में पेश न होने पर विधायक के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है पुलिस से हाथापाई की यह घटना साल 2020 में पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी उस समय पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बिजली दरों में वृद्धि की थी इसके विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की। इस धरने के दौरान आप नेता और कार्यकर्ता भी पुलिस से भिड़ गए और इस झड़प में कई पुलिसकर्मी और आप कार्यकर्ता भी घायल हो गए। चंडीगढ़ पुलिस ने भगवंत मान, चीमा और कई पूर्व विधायकों और मौजूदा मंत्रियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले में जिला अदालत में पेश हुए थे 10 बजे जिला अदालत पहुंचे भगवंत मान अदालत में मुख्यमंत्री के साथ पंजाब के पूर्व महाधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू और पूर्व विशेष लोक अभियोजक प्रथम सेठी भी थे. कोर्ट ने मामले में राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है कोर्ट की कार्यवाही के बाद मामले से संबंधित चार्जशीट की कॉपी भगवंत मान को सौंपी गई, जिसके बाद सीएम वहां से चले गए. इस मामले में आप के कई तत्कालीन विधायक, जो वर्तमान में मंत्री हैं, आरोपी हैं और उन्हें मान के साथ हर बार पेश होना पड़ता है.
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