पंजाब
कुलतार संधवा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट मामला, सुखपाल खैहरा ने DGP को सौंपा पत्र
Shantanu Roy
3 Oct 2022 3:09 PM GMT

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तरनतारन। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट द्वारा बार-बार समन भेजने पर भी कुलतार सिंह संधवा अदालत में पेश नहीं हो रहे। पूर्व कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब डी.जी.पी. गौरव यादव को गैर-जमानती वारंट लागू करने के लिए डी.जी.पी. को पत्र सौंपा है जिसमें उन्होंने कुलतार सिंह संधवा और अन्य के खिलाफ जारी हुए गैर-जमानती वारंट के मुद्दे को उठाया है। जिक्रयोग्य है कि तरनतारन में मुख्य जज ए.सी.जी.एम. बगीचा सिंह और अन्य मुख्य न्यायिक जजों द्वारा 17 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
आपको बता दें कि कुलतार सिंह संधवा 26 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निचली अदालत में भी पेश नहीं हो सके थे जिसके चलते निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान विधानसभा के स्पीकर और आम आदमी पार्टी के नेता कुलतार सिंह संधवां जमानत की एप्लिकेशन को रद्द कर दिया था और गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। सुखपाल खैहरा ने पत्र में डी.जी.पी. से आग्रह किया है कि पंजाब पुलिस के प्रमुख होने के चलते वह उम्मीद करते हैं कि आप अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। आरोपियों को गिरफ्तार कर तरनतारन की अदालत में पेश करेंगे।
बता दें अगस्त 2020 में अमृतसर और तरनतारन के सीमावर्ती जिलों में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त कुलतार सिंह संधवां की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने विरोध में धरना दिया था। उस वक्त कुलतार सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पंजाब की एक कोर्ट ने अगस्त महीने विधानसभा के स्पीकर और आम आदमी पार्टी के नेता कुलतार सिंह संधवा, 2 कैबिनेट मंत्रियों गुरमीत सिंह मीत हेयर और लालजीत सिंह भुल्लर समेत 9 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अमृतसर और तरनतारन में अगस्त 2020 में धरना के दौरान इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
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