पंजाब

पासपोर्ट धोखाधड़ी केस में पुलिसकर्मी को राहत नहीं

Kiran
20 Sept 2026 11:47 AM IST
पासपोर्ट धोखाधड़ी केस में पुलिसकर्मी को राहत नहीं
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Punjab पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि जो पुलिस अधिकारी उस पर किए गए भरोसे को तोड़ता है, उसे ज़मानत की रियायत नहीं दी जा सकती। जस्टिस मनीषा बत्रा ने फ़ैसला सुनाया कि वह अधिकारी उन दूसरे आरोपियों के बराबर होने का दावा नहीं कर सकता जिन्हें पहले ही ज़मानत मिल चुकी है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "याचिकाकर्ता का मामला अलग है" क्योंकि उसने अपने अधिकार का सीधे तौर पर दुरुपयोग किया था।
आरोपी पुलिस अधिकारी ने हाई कोर्ट से नियमित ज़मानत पाने वाले दूसरे आरोपियों के साथ समानता का तर्क देते हुए ज़मानत की मांग की थी। जस्टिस बत्रा की बेंच के सामने पेश होते हुए, उसके वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का नाम शुरुआती FIR में नहीं था और उसे जांच के दौरान बाद में शामिल किया गया था।
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