पंजाब

वीसी की नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं : पीएयू फैकल्टी

Tulsi Rao
20 Oct 2022 11:11 AM GMT
वीसी की नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं : पीएयू फैकल्टी
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षकों ने आज कुलपति डॉ सतबीर सिंह गोसल के पीछे रैली की, जिनकी नियुक्ति को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने "पूरी तरह से अवैध" करार दिया था।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (पौटा) के सचिव डॉ मंदीप सिंह गिल ने कहा कि वीसी को हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 के मानदंडों के अनुसार नियुक्त किया गया है।

सेवानिवृत्त शिक्षकों ने कहा कि डॉ गोसल की नियुक्ति "बिना किसी दोष के और निर्धारित मानदंडों के अनुसार" थी।

पीएयू पेंशनर टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ एसएस गिल ने कहा, "हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 के खंड 15 के तहत, प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय के वीसी को नियुक्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे में उनकी नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं है।"

डॉ गिल ने कहा कि पिछले दो महीने से इस फैसले पर राज्यपाल की चुप्पी भी उनकी सहमति के समान है। उन्होंने कहा, "उनका पत्र (गवर्नर) जाहिर तौर पर कुछ बाहरी विचारों पर आधारित एक विचार है।"

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