![कार्यभारित, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कोई सुनिश्चित कैरियर प्रगति नहीं- High Court कार्यभारित, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कोई सुनिश्चित कैरियर प्रगति नहीं- High Court](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/11/08/4148914-untitled-1-copy.webp)
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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली दैनिक मजदूरी/कार्य-प्रभारित सेवा को सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी) योजना के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन के रूप में वित्तीय लाभ प्रदान करती है। इसका उद्देश्य पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण ठहराव या कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्मचारियों की मदद करना है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने भारत संघ, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ कई याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में से एक में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को एसीपी योजना, निश्चित चिकित्सा भत्ता, अवकाश नकदीकरण और स्थानीय यात्रा भत्ता सहित स्वीकार्य लाभ प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की थी, जिसके हकदार उनके “मृत पति” सेवा में अपने नियमितीकरण के बाद थे।
पारिवारिक पेंशन और अन्य पेंशन लाभों को संशोधित करके उन्हें लाभ वितरित करने के निर्देश भी मांगे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए बेंच ने साफ किया कि वर्क-चार्ज कर्मचारी, जिनकी भूमिका और फंडिंग परियोजना-विशिष्ट थी, नियमित कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के लिए योग्य नहीं थे। कोर्ट ने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वर्क-चार्ज सेवा को एसीपी या अन्य वित्तीय लाभों की गणना के लिए नियमित सेवा के साथ विलय नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वैधानिक प्रावधानों या योजनाओं द्वारा स्पष्ट रूप से न कहा गया हो।
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